बिना खाद्य लाइसेंस चल रहा था ढाबा, कराया बंद

उज्जैन में देवास-उज्जैन फोरलेन पर बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रहे रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसका खाद्य कारोबार बंद करा दिया। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद विभाग की टीम ने शिकायतकर्ता की मौजूदगी में ग्राम पालखंदा स्थित सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान संचालक के पास खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन नहीं मिला। रेस्टोरेंट में अन्य कमियां भी सामने आईं। निरीक्षण के दौरान विभाग की टीम ने मौके से पनीर और बटर के नमूने लिए। दोनों नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत कुमार शर्मा और बीएस देवलिया भी मौजूद थे।

लाइसेंस मिलने तक कारोबार बंद
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन के कारोबार संचालित किए जाने पर मौके पर ही रेस्टोरेंट का खाद्य कारोबार बंद करा दिया। संचालक को वैध खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन प्राप्त करने के बाद ही कारोबार शुरू करने की अनुमति होगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश और कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के निर्देश पर जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण और नमूना कार्रवाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि आमजन को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अमानक एवं मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने आमजन से अपील की है कि खाद्य सामग्री केवल वैध लाइसेंस अथवा पंजीयन वाले प्रतिष्ठानों से ही खरीदें। मिलावट या अमानक खाद्य सामग्री की आशंका होने पर तत्काल संबंधित विभाग को शिकायत करें।